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अटल पेंशन योजना(एपीवाई)

दिनांक : 09/05/2015 - | सेक्टर: पेंशन

एपीवाई 9 मई, 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। 18 से 40 साल के आयु वर्ग में सभी बचत बैंक / डाकघर बचत बैंक खाता धारकों के लिए एपीवाई खुला है और चयनित पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग हैं। सब्सक्राइबरों को गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन रु। 1,000 या रु। 2,000 या रु। 3,000 या रु। 4,000 या रु। 60 साल की उम्र में 5000। एपीवाई के तहत, मासिक पेंशन ग्राहक के लिए उपलब्ध होगी, और उसके बाद उसके पति / पत्नी के बाद और उनकी मृत्यु के बाद, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में जमा पेंशन कॉर्प, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी, यानी, यदि योगदान पर आधारित संचित कॉर्पस निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम कमाता है और न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को वित्त पोषित करेगी। वैकल्पिक रूप से, यदि निवेश पर रिटर्न अधिक है, तो ग्राहकों को पेंशनभोग लाभ बढ़ेगा।

ग्राहक की पूर्व परिपक्व मौत की स्थिति में, सरकार ने सब्सक्राइबर के एपीवाई खाते में योगदान जारी रखने के लिए ग्राहक के पति / पत्नी को एक विकल्प देने का फैसला किया है, जब तक कि मूल ग्राहक उम्र प्राप्त नहीं कर लेता 60 साल का ग्राहक के पति / पत्नी को पति की मृत्यु तक ग्राहक की वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। ग्राहक और पति / पत्नी दोनों की मौत के बाद, ग्राहक की नामांकित व्यक्ति पेंशन संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होगी, जैसा कि ग्राहक की 60 वर्ष तक जमा हो। 31 मार्च, 2017 तक, कुल 48.54 लाख ग्राहकों को एपीवाई के तहत नामांकित किया गया है जिसमें कुल पेंशन संपत्ति रु। 1,756.48 करोड़ रुपये

अधिक जानकारी :

लाभार्थी:

नागरिक

लाभ:

मौद्रिक लाभ